विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता बहाल, अयोग्यता का आदेश वापसविनय कुलकर्णी।

योगीश गौड़ा हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट की रोक के बाद विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना

अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश पर निर्भर

धारवाड़। धारवाड़ के भाजपा नेता योगीश गौड़ा गौडर हत्याकांड में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश वापस लेते हुए उनकी विधायक सदस्यता बहाल कर दी है।

हाईकोर्ट की राहत के बाद कार्रवाई

जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 15 अप्रेल 2026 को विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने 2 मई को उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित किया था। हालांकि, 31 जुलाई को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

इसके बाद विधानसभा सचिव एम.के. विशालाक्षी ने 3 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा कि अयोग्यता संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही विनय कुलकर्णी की विधायक सदस्यता पुन: प्रभावी हो गई है।

 

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By Bharat Ki Awaz

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