1,000 रुपए जुर्माने के साथ पुलिस थाने और अदालत परिसर में लगाने होंगे 25-25 पौधे
चिक्कोड़ी (बेलगावी)। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर लोगों को गाली-गलौज करने के मामले में चिक्कोड़ी की प्रथम अतिरिक्त सिविल एवं जेएमएफसी अदालत ने अनिल पुजारी को अनोखी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ पौधरोपण का आदेश दिया।
पौधे नहीं लगाए तो 30 दिन की जेल
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जहीर अतनूर ने आदेश दिया कि अनिल पुजारी सदलगा पुलिस थाने के परिसर में 25 पौधे और चिक्कोड़ी न्यायालय परिसर में 25 पौधे, यानी कुल 50 पौधे लगाए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी पौधे लगाने में विफल रहता है तो उसे 30 दिन का कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण से जोडक़र देखा जा रहा है।
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