महेश शेट्टी तिमरोडी की गिरफ्तारी से उडुपी जिले में निषेधाज्ञा लागूमहेश शेट्टी तिमरोडी की गिरफ्तारी के बाद ब्रह्मावर थाने के सामने तैनात पुलिस बल।

उडुपी. हिंदू कार्यकर्ता महेश शेट्टी तिमरोडी की गिरफ्तारी के बाद जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है।

जिलाधिकारी स्वरूप टीके की ओर से जारी आदेशानुसार, ब्रह्मावर थाना क्षेत्र की 500 मीटर सीमा में 21 अगस्त दोपहर 1 बजे से 22 अगस्त दोपहर 1 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी।

पुलिस ने गुरुवार को तिमरोडी को उजीरे में गिरफ्तार कर ब्रह्मावर थाने लाया। तिमरोडी सक्रिय हिंदू कार्यकर्ता बताए जाते हैं और सौजन्य समर्थक आंदोलन से जुड़े हुए हैं।

जिलाधिकारी स्वरूप टीके ने बताया कि गिरफ्तारी के समय किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर की सिफारिश पर जारी किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर ने जानकारी दी कि तिमरोडी पर कई गंभीर, जमानत-रहित मामले दर्ज हैं। उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस दो बार भेजा गया था परन्तु उपस्थित न होने पर पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *