फसल हानि पर मुआवजा पाने के लिए एफआईडी अनिवार्य

जिलाधिकारी दिव्य प्रभु ने जारी किया निर्देश

हुब्बल्ली. अगस्त 2025 में हुई अतिवृष्टि से धारवाड़ जिले के नवलगुंद, अण्णिगेरी, कुंदगोल, हुब्बल्ली, हुब्बल्ली नगर तथा धारवाड़ तालुक में दलहन फसलें जैसे मूंग, उड़द तथा बागवानी फसलें – लाल मिर्च, प्याज और लहसुन भारी नुकसान का शिकार हुई हैं।

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों के तहत राजस्व, कृषि और बागवानी विभाग की ओर से संयुक्त सर्वेक्षण कर लगभग 97,629.64 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल हानि की रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है।

जिलाधिकारी दिव्य प्रभु ने बताया कि मुआवजा पाने के लिए किसानों का फ्रुट्स पोर्टल पर पंजीकरण और एफआईडी नंबर अनिवार्य होगा। इस आईडी के साथ किसानों को अपनी सभी कृषि भूमि का विवरण दर्ज कराना होगा। केवल उन्हीं भूमि पर मुआवजा दिया जाएगा जो एफआईडी में दर्ज होगी।

मुआवजे की राशि प्रक्रिया पूरी होने पर किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी माध्यम से जमा की जाएगी।

एफआईडी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, भूमि अभिलेख (पहुनी/खसरा), मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी राजस्व, कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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By Bharat Ki Awaz

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