अदालत ने 11 महीने की सुनवाई के बाद सुनाया सख्त फैसला
गंगावती (कोप्पल). गंगावती न्यायालय ने विदेशी महिला और होटल मालिक पर हुए दुष्कर्म तथा एक विदेशी नागरिक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड देने का आदेश जारी किया है। यह फैसला मामले की गहन जांच और 11 महीने की सुनवाई के बाद आया।
संगापुर ग्राम पंचायत के साईंनगर निवासी आरोपी मल्लेश उर्फ हंदी मल्ला, साई (चैतन्य साई), शरणप्पा (शरण बसवराज) को सजा सुनाई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
मार्च 2025 में साणापुर इलाके के तुंगभद्रा नदी के बाएं तट पर स्थित हर्ट लाइन होटल के पास रात के समय यह घटना हुई। आरोपियों ने इस्राइल की महिला और होटल मालिक पर हमला किया। इसी दौरान ओडिशा निवासी बिबास (43) की हत्या कर दी गई। मामले की शिकायत गंगावती ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज की गई थी।
अदालत की कार्यवाही
सरकार की सहायक अभियोजक नागलक्ष्मी ने सरकार का पक्ष रखा। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने की पुष्टि करते हुए तीनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

