हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला; 6 महीने तक 20–30% सैलरी रोकी जाएगी
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने मई 2026 से लागू होने वाले आदेश के तहत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैसे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जाएगा। वहीं, सचिव स्तर के अधिकारी, विभागाध्यक्ष, आईजीपी, डीआईजी, एसपी और मुख्य वन संरक्षक जैसे पदों पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा स्थगित किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य के वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है। हालांकि, यह निर्णय अस्थायी है और भविष्य में राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार रोकी गई राशि को जारी किया जाएगा।
इस आदेश में उन अधिकारियों को कुछ राहत भी दी गई है, जो पहले से किसी प्रकार के ऋण का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी यदि शपथ पत्र (अफिडेविट) प्रस्तुत करते हैं, तो उनके वेतन से पहले ऋण की किस्त काटी जाएगी और उसके बाद शेष राशि पर ही स्थगन लागू होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल अस्थायी व्यवस्था के तहत उठाया गया है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले को राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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