दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में अदालत का फैसला
10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
शिवमोग्गा. शिवमोग्गा की तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 18 दिसंबर 2022 को तीर्थहल्ली तालुक के बिदरगोडु गांव में पार्वतम्मा (50) पर उसी गांव के राजप्पा (36) ने कथित रूप से दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने उन पर कुदाल से हमला कर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंक दिया था।
इस संबंध में आगुम्बे पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की जांच मालूर सर्किल के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रवीण नीलम्मनवर ने की और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में राज्य सरकार की ओर से सरकारी अभियोक्ता शांताराज ने पैरवी की।
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