दावणगेरे की विशेष पॉक्सो अदालत का आदेश
हाईकोर्ट पहले निरस्त कर चुका था अग्रिम जमानत
दावणगेरे. हरिहर वीरशैव लिंगायत पंचमसाली पीठ के बर्खास्त वचनानंद स्वामी को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दावणगेरे की विशेष पॉक्सो अदालत ने नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत का यह आदेश मामले की सुनवाई के दौरान लंबी कानूनी बहस के बाद आया।
इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वामी को मिली अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्होंने दावणगेरे की विशेष पॉक्सो अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई से शुरू हुई। पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे, जबकि 4 जुलाई को सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए विस्तृत दलीलें पेश कीं। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी, जहां शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने भी जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 13 जुलाई को आदेश सुनाने की घोषणा की थी। निर्धारित तिथि पर विशेष पॉक्सो अदालत ने वचनानंद स्वामी की नियमित जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
हालांकि अदालत के इस आदेश से स्वामी को फिलहाल कानूनी राहत मिली है, लेकिन इससे मामले का निस्तारण नहीं हुआ है। प्रकरण की जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी तथा आगामी सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा।
यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और विशेष रूप से पंचमसाली समुदाय तथा धार्मिक हलकों में इसे लेकर व्यापक रुचि और निगाहें बनी हुई हैं।
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