पीओपी मूर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध
मिट्टी की प्रतिमाओं और पारंपरिक लोककलाओं को बढ़ावा देने के निर्देश
हुब्बल्ली। जिलाधिकारी स्नेहल आर. ने चेतावनी दी कि गणेशोत्सव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उपकरण जब्त किए जाएंगे।
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‘डीजे के बजाय लोककलाओं को दें बढ़ावा’
धारवाड़ जिलाधिकारी कार्यालय सभाभवन में गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि डीजे के शोर से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को परेशानी होती है। इसके बजाय डोल्लु कुणिता (ढ़ोल नृत्य), हेज्जे मेला और करडी मजलु जैसी पारंपरिक लोककलाओं को प्रोत्साहन दिया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिकारियों को दुकानों पर अचानक जांच कर पीओपी प्रतिमाएं मिलने पर उन्हें जब्त करने और विक्रेताओं पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए।
सीमा पर बनेंगे जांच नाके
अन्य जिलों से पीओपी प्रतिमाओं की आवाजाही रोकने के लिए जिले की सीमाओं तथा हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर की सीमा पर जांच नाके स्थापित कर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा देने और घर में बाल्टी में पानी भरकर प्रतिमा विसर्जन करने की सलाह दी।
उन्होंने गणेश विसर्जन जुलूस का मार्ग पहले से पुलिस को बताने, केवल हरित पटाखों का उपयोग करने और लेजर लाइट पर रोक का पालन करने को कहा।
हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम आयुक्त रुद्रेश घाली ने कहा कि मिट्टी की प्रतिमा बनाने वालों को प्रोत्साहन राशि और सम्मान दिया जाएगा। घर में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने वाले श्रद्धालुओं को फोटो प्रस्तुत करने पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
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