विजयपुर. बेलगावी क्षेत्रीय आयुक्त ने विजयपुर नगर निगम के 35 पार्षदों को अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया है।
पूर्व पार्षद प्रकाश मिर्जी और मैनुद्दीन बिलगी ने चुनाव में निर्वाचित पार्षदों पर संपत्ति घोषणा पत्र कानूनी रूप से नहीं सौंपने का आरोप लगाकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके चलते सरकार ने सभी 35 पार्षदों की सदस्यता को अयोग्य घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया है। भाजपा के 17, कांग्रेस के 10, जेडीएस के 1, एमआईएम के 2 और 5 निर्दलीय पार्षदों की सदस्यता अयोग्य घोषित की गई है।
ये पार्षद 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में चुने गए थे। 9 जनवरी 2024 को महापौर और उप महापौर के चुनाव हुए थेे। कांग्रेस की मेहजबिन होर्ती महापौर और दिनेश हाल्ली उप महापौर चुने गए थे। किसी भी पार्षद ने कानून के अनुसार संपत्ति घोषणा फॉर्म जमा नहीं किया था।