धारवाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय को नगर निगम की जमीन
हुब्बल्ली. उच्च न्यायालय ने धारवाड़ जिला कांग्रेस कार्यालय के निर्माण के लिए हुब्बल्ली नगर निगम की भूमि को मंजूरी देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम के पार्षद बीरप्पा खंडेकर और संतोष एस. चव्हाण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने कहा कि आवंटित भूमि रेलवे विभाग की है और इसे कई साल पहले निगम को सौंपा गया है। यह स्थान फिलहाल पेयजल भंडारण के लिए आरक्षित है। उन्होंने दावा किया कि इस भूमि का आवंटन कर्नाटक नगर परिषद और निगम अधिनियम, 1976 की धारा 176 के विरुद्ध है।
दक्षिण पश्चिम रेलवे की ओर से उपस्थित सहायक सॉलिसिटर जनरल के. अरविंद कामत ने पीठ से अनुरोध किया कि भूमि की भौतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय चाहिए। इसी प्रकार, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगली सुनवाई तक इस मामले में यथास्थिति बनाए रखेगी।
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने शहरी विकास विभाग, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति की धारवाड़ जिला इकाई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सुनवाई 21 अप्रेल तक स्थगित कर दी।