सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश
सुरक्षा के लिए तय स्थानों पर ही वाहन खड़े करें, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों के अलावा कहीं भी भारी या वाणिज्यिक वाहनों को खड़ा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश यात्रियों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से दिया गया है।
न्यायधिश जे.के. माहेश्वरी और अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने माना कि सड़क पर खड़े भारी वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ती है।
यह आदेश राजस्थान और तेलंगाना में हुई दो गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के बाद स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए जारी किया गया। इन घटनाओं में सड़क किनारे खड़े वाहनों से टकराने के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ था।
अदालत ने अपने निर्देशों में कहा है कि यदि किसी वाहन को रोकना आवश्यक हो, तो उसे केवल निर्धारित ‘ले-बाय’ (Lay-by), पार्किंग जोन या सड़क किनारे उपलब्ध अधिकृत सुविधाओं में ही खड़ा किया जाए। इसके साथ ही, नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
निर्देशों के अनुसार, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (ATMS), जीपीएस आधारित निगरानी और ई-चालान प्रणाली के जरिए उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य पुलिस और परिवहन विभाग को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा, अदालत ने जिला प्रशासन को 60 दिनों के भीतर इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्गों के ‘राइट ऑफ वे’ क्षेत्र में नए ढाबों, होटलों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण और संचालन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
इस फैसले को सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
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