7,983 मृत महिलाओं के खातों में जमा 11.60 लाख रुपए वापस सरकारी खजाने में पहुंचे
रायचूर. कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना के तहत मृत लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि जमा होने के मामलों पर अब रोक लगने लगी है। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने मृत लाभार्थियों का ब्योरा जुटाकर उनके खातों में जमा राशि को वापस सरकारी खजाने में जमा कराना शुरू कर दिया है।
7,983 मृत लाभार्थियों के खातों में पहुंची थी राशि
जिले में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कुल 7,983 गृहलक्ष्मी लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके बैंक खातों में योजना की राशि जमा होती रही। विभागीय जांच में यह गड़बड़ी सामने आने के बाद कार्रवाई की गई और मृत लाभार्थियों के खातों में जमा 11 लाख 60 हजार 870 रुपए वापस सरकार के खाते में जमा करा दिए गए।
4.49 लाख महिलाओं को मिला योजना का लाभ
कांग्रेस सरकार द्वारा अगस्त 2023 में शुरू की गई गृहलक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को प्रतिमाह दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रायचूर जिले में अब तक 4 लाख 49 हजार 627 लाभार्थियों को कुल 2,483 करोड़ 29 लाख 4 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि इस दौरान कई लाभार्थियों की मृत्यु होने के बावजूद भुगतान जारी रहने से व्यवस्था पर सवाल उठे थे।
परिवारों से नहीं मिल रही समय पर जानकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, लाभार्थी की मृत्यु के बाद परिजन समय पर मृत्यु प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं। केवल पांच प्रतिशत परिवार ही विभाग को तत्काल सूचना दे रहे हैं, जिससे मृत लाभार्थियों की पहचान और भुगतान रोकने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
बैंकों को उपलब्ध कराया गया डीबीटी लॉगिन
मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले के 7,983 मृत लाभार्थियों के खातों में जमा राशि को वापस सरकारी खाते में जमा कराया गया है। इसके लिए बैंकों को डीबीटी लॉगिन उपलब्ध कराया गया है।
–शरणम्मा आर. कारनूर, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायचूर
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम
सरकार के परिपत्र के बाद मृत लाभार्थियों के खातों में जा रही राशि को वापस लाने में सफलता मिली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सीडीपीओ लगातार ऐसे मामलों की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा रहे हैं।
–पामय्या मुरारी, जिला अध्यक्ष, पांच गारंटी क्रियान्वयन समिति, रायचूर
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