बल्लारी में 18 हजार से अधिक पेंशन बंदबल्लारी में 18 हजार से अधिक पेंशन बंद

आय सीमा और दस्तावेजों की जांच के बाद हजारों लाभार्थियों की पेंशन रुकी

प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालयों में उमड़ी भीड़

बल्लारी. जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा के बाद 18 हजार से अधिक लाभार्थियों की मासिक पेंशन रोक दी गई है। पिछले तीन-चार महीनों से पेंशन नहीं मिलने के कारण वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, संध्या सुरक्षा, मनस्विनी, मैत्री, किसान आत्महत्या पीडि़त परिवार सहायता, एसिड अटैक पीडि़त, एंडोसल्फान प्रभावित तथा विमुक्त देवदासी मानदेय जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों लोग पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन हालिया सत्यापन अभियान के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई है।

32 हजार रुपए से अधिक आय वालों पर कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 32 हजार रुपए से अधिक पाई गई है या जो आयकरदाता हैं, अन्य स्रोतों से पेंशन ले रहे हैं, गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, आयु संबंधी विसंगति है अथवा मृतक के नाम पर पेंशन जारी थी, ऐसे मामलों में भुगतान रोक दिया गया है।

हालांकि, अनेक पात्र लाभार्थियों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनकी पेंशन भी बंद हो गई, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

प्रमाणपत्र के लिए कार्यालयों में लंबी कतारें

पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए लाभार्थियों को नया आय प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। इसके चलते सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालयों में रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। सर्वर की धीमी गति, ओटीपी मिलने में देरी तथा विभिन्न अधिकारियों से सत्यापन कराने की प्रक्रिया के कारण बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

इस बीच आय प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि बिना पर्याप्त जांच के आय का निर्धारण किया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थी भी पेंशन से वंचित हो रहे हैं।

आय प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे

जिलाधिकारी के. नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिन लाभार्थियों की पेंशन रुकी है, उन्हें निर्धारित आय प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश देने की बात कही है कि पात्र वृद्धों और दिव्यांगों को आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही स्पष्ट किया कि आयकरदाता अथवा निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

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By Bharat Ki Awaz

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