आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला
सभी दोषियों पर जुर्माना भी
कन्नूर (केरल). केरल के कन्नूर में आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए बम हमले के मामले में सेशन कोर्ट ने शनिवार को कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एक आरोपी को 25 वर्ष और अन्य 9 दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।
मुख्य आरोपी को 25 साल की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत के. एन. ने मुख्य आरोपी टीवी. बिनु उर्फ उरुम्बन बिनु को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य दोषियों—एम.के. प्रदीपकुमार, पी.पी. सत्यन, पी.वी. बाबूराज, ई.वी. विनोदकुमार, विजयन, के.पी. सुरेश, टोबी, जनार्दन के.वी. और शिवप्रकाश को 10-10 साल की सजा दी गई।
2.6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
सरकारी वकील रमेशन के अनुसार, सभी दोषियों पर भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तगड़ा जुर्माना भी लगाया गया है। प्रत्येक आरोपी को 2.6 लाख रुपए का दंड भरना होगा।
2011 की घटना, 9 लोग हुए थे घायल
यह मामला 26 नवंबर 2011 को आरएसएस शाखा खोलने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद से जुड़ा है।
अगले दिन, जब करीब 30 कार्यकर्ता वाहन से यात्रा कर रहे थे, तब थिमिरी कॉलेज के पास उन पर बम से हमला किया गया। इस हमले में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
न्यायालय का सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को राजनीतिक हिंसा के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। यह निर्णय बताता है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।
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