विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 16 दोषियों को आजीवन कारावास
बेंगलूरु/धारवाड़: बहुचर्चित योगीशगौड़ा गौड़र हत्याकांड में विशेष जनप्रतिनिधि अदालत ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले को कर्नाटक की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। इस प्रकरण में कुल 19 आरोपियों में से 17 को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विनय कुलकर्णी इस मामले में 15वें आरोपी थे।
यह मामला वर्ष 2016 का है, जब धारवाड़ जिला पंचायत के तत्कालीन भाजपा सदस्य योगीशगौड़ा गौड़र की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्या के बाद प्रदेशभर में राजनीतिक हलचल मच गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद वर्ष 2019 में इस मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया, जिसने विस्तृत जांच कर कई अहम सबूत जुटाए।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से सजा में राहत देने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक सुनियोजित और जघन्य अपराध है, जिसमें कानून के अनुसार कठोर दंड आवश्यक है।
गौरतलब है कि ‘आजीवन कारावास’ का अर्थ केवल 14 या 20 वर्ष की सजा नहीं, बल्कि दोषी को अपने जीवनकाल तक जेल में रहना होता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में सरकार सजा में आंशिक राहत या पैरोल दे सकती है, लेकिन इसके लिए भी न्यूनतम 14 वर्ष की सजा पूरी करना अनिवार्य होता है।
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