धारवाड़ कोर्ट का फैसला, नौ मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया
हुब्बल्ली. महिलाओं के गले से चेन छीनने के कई मामलों में दोषी पाए गए आरोपी विश्वनाथ उर्फ विश्व को धारवाड़ की अदालत ने दो वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
धारवाड़ शहर की तृतीय एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश अल्लप्पा एम. बडिगेर ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को कुल नौ मामलों में दोषी ठहराया गया है।
अदालत में पेश साक्ष्यों के अनुसार आरोपी विश्वनाथ, हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन से शहर के विभिन्न इलाकों में घूमता था और सडक़ पर जा रही महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो जाता था।
उसने विद्यागिरि के हाल गणेश मंदिर रोड, गांधीनगर की तीसरी क्रॉस, केळकर मारुति मंदिर के सामने, गांधीनगर के शिरडी साईंबाबा मंदिर रोड तथा केएमएफ क्वार्टर्स रोड सहित कई स्थानों पर वारदातों को अंजाम दिया था।
इन घटनाओं के संबंध में विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान जगदीश हंचिनाल तथा सोमनाथ हिरेमठ ने आरोपपत्र दाखिल किया था।
मामले में वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजक अनिलकुमार आर. तोरवी ने अदालत में पक्ष रखा।
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