स्कूटर को टक्कर मारकर तीन लोगों को किया था घायल
अदालत ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
बेल्तंगडी (दक्षिण कन्नड़)। लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर सडक़ दुर्घटना करने के मामले में बेल्तंगडी की अदालत ने एक ऑटो रिक्शा चालक को छह माह के कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2022 की दुर्घटना में तीन लोग हुए थे घायल
यह दुर्घटना 12 अप्रेल 2022 को उजिरे के बेलालु क्रॉस के निकट हुई थी। श्रीनिवास अपने स्कूटर पर गिरिजा और गणेश को पीछे बैठाकर धर्मस्थल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति और लापरवाही से आए एक ऑटो रिक्शा ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवारों को चोटें आई थीं।
सरकारी पक्ष की दलीलों को अदालत ने माना
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी अभियोक्ता अशिता एम.ए. ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर अदालत ने ऑटो रिक्शा चालक को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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