विशेष अदालत ने प्रवेश प्रतिबंध हटाया, जुलूस और शक्ति प्रदर्शन पर रोक
धारवाड़। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को धारवाड़ जिले में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास से जुड़े मामले में उन पर लगाए गए धारवाड़ प्रवेश प्रतिबंध की शर्त को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर रहे कुलकर्णी की धारवाड़ वापसी का कानूनी रास्ता साफ हो गया है।
अदालत ने लगाई कुछ पाबंदियां
अदालत ने धारवाड़ प्रवेश की अनुमति देते हुए कुछ शर्तें बरकरार रखी हैं। कुलकर्णी के क्षेत्र में लौटने पर किसी प्रकार का जुलूस, शक्ति प्रदर्शन या विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। साथ ही मामले के गवाहों को प्रभावित करने, धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील
अदालत के फैसले के बाद कुलकर्णी के परिवार और समर्थकों में खुशी है। उनके क्षेत्र में लौटने का समर्थक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अदालत के निर्देशों के मद्देनजर विनय कुलकर्णी ने समर्थकों से किसी प्रकार का जश्न या जुलूस नहीं निकालने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि संविधान और न्यायपालिका के प्रति उनका पूर्ण सम्मान है। पिछले वर्षों में क्षेत्र की जनता और समर्थकों द्वारा दिए गए विश्वास एवं निरंतर सहयोग के लिए वे सदैव आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा उनके साथ रहेंगे।
कुलकर्णी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें फिर विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है और अब वे क्षेत्र की जनता से सीधे जुडक़र काम करेंगे।
Breaking News सबसे पहले पाना चाहते हैं?
अभी हमारे WhatsApp Channel को join करें
हर खबर सबसे पहले
Join करें : https://whatsapp.com/channel/0029Vb7S2RA65yD9fZX4Og1Z

