हाईकोर्ट ने आरोप पत्र रद्द करने वाली याचिका की खारिज
16 सितंबर को तय होंगे आरोप
कलबुर्गी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आलंद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 5,994 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने के प्रयास से जुड़े मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष रुक्मय्या गुत्तेदार, उनके पुत्र हर्षानांद और पीए तिप्पेरुद्र को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है।
निचली अदालत जाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने सीआइडी की विशेष जांच टीम (एसआइटी) द्वारा दाखिल आरोप पत्र (चार्जशीट) को रद्द करने की गुत्तेदार की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले विचारण अदालत (ट्रायल कोर्ट) में आरोपमुक्त होने (डिस्चार्ज) की अर्जी लगाएं। यदि वहां राहत नहीं मिलती है, तभी वे दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस आदेश के बाद बेंगलूरु की विशेष अदालत ने 16 सितंबर को आरोप तय करने की तिथि निश्चित की है।
डेटा सेंटर और ओटीपी बाईपास का खेल
एसआइटी के आरोप पत्र के अनुसार, भाजपा के खिलाफ मतदान करने की आशंका वाले 5,994 वैध मतदाताओं की सूची तैयार कर कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर को दी गई थी। प्रत्येक नाम हटाने के एवज में डेटा सेंटर को 80 रुपए का भुगतान किया जाता था। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग के पोर्टल को हैक करने के लिए पश्चिम बंगाल से संचालित ओटीपी बाजार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 17 राज्यों के 72 मोबाइल नंबरों का अवैध उपयोग हुआ।
डोर-टू-डोर जांच में हुआ पर्दाफाश
फरवरी 2023 में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत किए जाने के बाद 254 मतदान केंद्रों पर घर-घर जाकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि ऑनलाइन दाखिल की गई 6,018 अर्जियों में से 5,994 लोग आलंद के ही स्थायी व सक्रिय मतदाता थे। जांच के दौरान गुत्तेदार पर सबूत मिटाने और दस्तावेज जलाने का भी आरोप लगा है।
चुनाव आयोग ने बदले सुरक्षा नियम
इस बड़े फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद चुनाव आयोग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल में पहचान-सत्यापित ओटीपी प्रणाली लागू कर सुरक्षा ढांचे को कड़ा कर दिया है। 2018 में आलंद से विधायक रहे सुभाष गुत्तेदार को 2023 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बी.आर. पाटिल से हार का सामना करना पड़ा था। अब इस पूरे फर्जीवाड़े का अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट की आगामी कानूनी कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
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