महाराष्ट्र के व्यक्ति ने गाणगापुर में वारदात को दिया था अंजाम, अदालत ने लगाया 30 हजार रुपए का जुर्माना
कलबुर्गी। महज 3,600 रुपए लूटने के लिए एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी की पहचान महाराष्ट्र के सतारा जिले के निवासी नवनाथ महापुरे के तौर पर की गई है। उसने 25 जून 2024 की रात पुणे जिले के युवक महेश कोलते की हत्या कर उसके पास रखे 3,600 रुपए लूट लिए थे।
शराब खरीदने के दौरान रुपए पर पड़ी नजर
महेश कोलते को अलग-अलग स्थानों पर घूमने का शौक था। इसी सिलसिले में वह अफजलपुर तालुक के देवला गाणगापुर स्थित दत्तात्रेय मंदिर आया था। बस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात नवनाथ महापुरे से हुई। दोनों शराब खरीदने के लिए गाणगापुर के एक बार में गए थे। इसी दौरान नवनाथ की नजर महेश के पास रखे रुपए पर पड़ी। रुपए लूटने के इरादे से उसने महेश की हत्या की योजना बनाई और उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद वह 3,600 रुपए लेकर फरार हो गया।
डीएनए और सीसीटीवी साक्ष्य से खुला मामला
अफजलपुर थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक चन्नय्या एस. हिरेमठ ने मामले की जांच की। डीएनए जांच, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र दाखिल किया गया।
तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सरिता डी. ने सुनवाई के बाद नवनाथ महापुरे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से सरकारी अभियोजक नागप्पा सी. नाकमन ने पैरवी की।
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