50 हजार रुपए जुर्माना, पीडि़ता को 40 हजार रुपए मुआवजे का आदेश
शिवमोग्गा। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका का यौन उत्पीडऩ करने के मामले में शिवमोग्गा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 27 वर्षीय युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और पीडि़ता को 40 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
न्यायाधीश निंगनगौड़ा बी. पाटिल ने मामले में यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील श्रीधर ने पैरवी की।
मामला सोरब तालुक के आनवट्टी पुलिस थाना क्षेत्र का है। बालिका के यौन उत्पीडऩ के आरोप में युवक के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपनिरीक्षक राजू रेड्डी ने मामले की जांच कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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