अदालत ने लगाया 1.10 लाख रुपए का जुर्माना, पीडि़ता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
शिवमोग्गा। नाबालिग बालिका से यौन उत्पीडऩ के मामले में शिवमोग्गा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत (त्वरित विशेष न्यायालय-1) ने 22 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और पीडि़ता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
न्यायाधीश निंगनगौड़ा बी. पाटील ने यह फैसला सुनाया। सरकार की ओर से सरकारी अभियोजक श्रीधर ने पैरवी की।
यह है मामला
शिवमोग्गा तालुक के एक गांव के निवासी युवक ने 16 वर्षीय बालिका का यौन उत्पीडऩ किया था। इस संबंध में तुंगा नगर पुलिस थाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ बी. ने मामले की जांच कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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