2.24 लाख रुपए का जुर्माना
विवाहिता की आत्महत्या मामले में शिवमोग्गा अदालत का फैसला
शिवमोग्गा। दहेज के लिए विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने के मामले में शिवमोग्गा की तीसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पति और उसकी मां को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर कुल 2.24 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
दोषियों में तीर्थहल्ली तालुक के अगुंबे थाना क्षेत्र के हालुगड्डे गांव निवासी दयानंद (37) और उसकी मां सुमित्रा (65) शामिल हैं। न्यायाधीश यशवंत कुमार ने फैसला सुनाया। सरकार की ओर से सरकारी अभियोजक ममता बी.एस. ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार दयानंद की पत्नी ज्योति (24) को अधिक दहेज लाने के लिए पति और सास शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। इससे परेशान ज्योति ने 23 मई 2021 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने दहेज मृत्यु व प्रताडऩा का मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था।
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