सहेली के जन्मदिन में ले जाने के बहाने बेटी को ले गया था आरोपी कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपए जुर्माना
चित्रदुर्ग। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में चित्रदुर्ग की अदालत ने आरोपी पिता को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामला वर्ष 2025 का है। आरोप है कि आरोपी पिता अपनी नाबालिग बेटी को सहेली के जन्मदिन में ले जाने के बहाने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में चित्रदुर्ग महिला थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जांच अधिकारी महिला थाना निरीक्षक नयूम थे। सरकार की ओर से अभियोजक जगदीश ने मामले की पैरवी की।
मामले की सुनवाई चित्रदुर्ग की द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश गंगाधर चन्नबसप्पा हडपद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Breaking News सबसे पहले पाना चाहते हैं?
अभी हमारे WhatsApp Channel को join करें
हर खबर सबसे पहले
Join करें : https://whatsapp.com/channel/0029Vb7S2RA65yD9fZX4Og1Z
