मुआवजा न देने पर केएसआरसी सिरसी डिपो की बस जब्त

शिवमोग्गा. सडक़ दुर्घटना में मृतक के परिवार को अदालत के आदेश के अनुसार केएसआरटीसी सिरसी डिपो के मुआवजा नहीं देने के कारण वहां की एक बस को जब्त किया गया है।

7 जुलाई 2022 को सुबह करीब 5.30 बजे समाचार पत्र वितरक गणेश नाम का युवक साइकिल से जा रहा था, तभी सर्किट हाउस के सामने केएसआरटीसी की बस ने उसकी साइकिल को टक्कर मारने के कारण गणेश की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतक गणेश के माता-पिता ने दुर्घटना के लिए मुआवजे की मांग करते हुए यहां 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। 8 जुलाई 2024 को अदालत ने गणेश के माता-पिता को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था।

केएसआरटीसी की ओर से तीन महीने बाद भी मुआवजा नहीं देने पर गणेश की मां उमा ने अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका का नोटिस जारी होने के बाद भी, केएसआरटीसी की ओर से मुआवजा नहीं देने के कारण सिरसी डिपो की बस को सागरा बस स्टैंड पर जब्त कर लिया गया है। जब्त बस को न्यायालय परिसर में खड़ा किया गया है।

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