13 साल बाद उपभोक्ता आयोग का आदेश
नलवडी ग्राम पंचायत ने 2011 में आवेदन और शुल्क लेने के बावजूद नहीं दिया था कनेक्शन
खर्च उपभोक्ता को उठाना होगा
हुब्बल्ली। अण्णिगेरी तालुक के नलवडी गांव में पेट्रोल पंप संचालक को पानी का कनेक्शन नहीं देने के मामले में धारवाड़ जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राम पंचायत को कनेक्शन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कनेक्शन गांव से अधिक दूरी पर होने के कारण इसके लिए होने वाला खर्च शिकायतकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
नलवडी निवासी कांतेश पाटील पेट्रोल पंप संचालित करते हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में पानी के कनेक्शन के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन देकर 1,700 रुपए शुल्क जमा किया था। इसके बावजूद उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। कई बार अनुरोध के बाद भी समाधान नहीं होने पर उन्होंने 30 जुलाई 2024 को धारवाड़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
आयोग ने माना सेवा में कमी
आयोग के अध्यक्ष ईशप्पा भूते, महिला सदस्य विशालाक्षी अ. बोळशेट्टी और सदस्य प्रभु हिरेमठ ने मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पानी के कनेक्शन के लिए शुल्क जमा करने की पुष्टि हुई।
आयोग ने पाया कि ग्राम पंचायत कनेक्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन गांव से पेट्रोल पंप की दूरी अधिक होने के कारण नियमानुसार कनेक्शन का खर्च पंचायत द्वारा वहन करना संभव नहीं है।
सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा उससे संबंधित खर्च शिकायतकर्ता द्वारा वहन किए जाने का आदेश दिया।
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