जिला पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया कठोर फैसला
पीडि़ता को 6 लाख रुपए मुआवजा
बेलगावी. जिले में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नाबालिग और दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामला हुक्केरी तालुक के करजग गांव का है, जहां धरेप्पा उर्फ धीरज अंगत खनसे (25) ने अगस्त 2025 में पीडि़ता के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। इस संबंध में संकेश्वर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच अधिकारी रवी नायक ने पूरी पड़ताल कर आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश सी.एम. पुष्पलता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। साथ ही पीडि़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया।
सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एल.वी. पाटील ने पक्ष रखा। अदालत ने माना कि आरोपी का अपराध गंभीर और अमानवीय है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।
