बिना लाइसेंस गैस सिलेंडर भंडारण का आरोप
अरेका बागान के गोदाम में हुई भीषण आग मामले में नया मोड़
दावणगेरे. तालुक के एच. कल्पनहल्ली गांव स्थित अरेका बागान के गोदाम में हुए भीषण सिलेंडर विस्फोट और अग्निकांड मामले में दावणगेरे ग्रामीण पुलिस थाने में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में बिना वैध लाइसेंस गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किए जाने की बात सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के खाद्य निरीक्षक राघवेंद्र की शिकायत पर हादसे में घायल अनिल, अरेका प्रसंस्करण इकाई के मालिक दोग्गल्ली शिवकुमार तथा ज्योति एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराएं लगाई गईं
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 288 के तहत लापरवाहीपूर्वक खतरनाक पदार्थों का भंडारण कर लोगों के जीवन को जोखिम में डालने का आरोप भी जोड़ा गया है। एलपीजी अधिनियम के तहत भी अलग से मामला दर्ज किया गया है।
अवैध भंडारण की जांच तेज
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गोदाम में गैस सिलेंडरों को बिना किसी वैध अनुमति के रखा गया था। इसके बाद पुलिस और संबंधित विभागों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
सभी पहलुओं की हो रही जांच
गोदाम में रखे गए सिलेंडरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था, उनमें किस प्रकार की गैस भरी हुई थी तथा उनका भंडारण कानूनी रूप से किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
–डॉ. एच.टी. शेखर, पुलिस अधीक्षक, दावणगेरे
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