उग्निकेरी ग्राम पंचायत में अनियमितताओं के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए
हुब्बल्ली. कर्तव्य में लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते कलघटगी तालुक के देविकोप्पा ग्राम पंचायत के पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) यंकप्पा एच. होट्टी गौडर को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश देविदास पाटील ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान यंकप्पा एच. होट्टी गौडर बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
प्रथम दृष्टया मिली अनियमितताएं
निलंबन आदेश में कहा गया है कि यंकप्पा एच. होट्टी गौडर पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर उग्निकेरी ग्राम पंचायत में पीडीओ के रूप में कार्यरत थे। उस दौरान उनके विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं।
जांच में स्टॉक रजिस्टर का समुचित रखरखाव नहीं करने, भुगतान आदेश जारी करने में अनियमितता तथा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम (केटीपीपी) के नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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