अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत में दाखिल की याचिका
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार तीन सप्ताह के भीतर किया आवेदन
सुनवाई पर टिकी आगे की कानूनी प्रक्रिया
दावणगेरे. बच्चों के साथ यौन उत्पीडऩ (पॉक्सो) मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद हरिहर वीरशैव लिंगायत पंचमसाली मठ के बर्खास्त मठ प्रमुख वचनानंद स्वामी ने दावणगेरे की विशेष पॉक्सो अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।
वचनानंद स्वामी के विरुद्ध हरिहर ग्रामीण पुलिस थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। मामला दर्ज होने से पहले उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। बाद में पीडि़त बालक की मां ने इस अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने रद्द की थी अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए वचनानंद स्वामी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए तीन सप्ताह का समय भी प्रदान किया था।
इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार को वचनानंद स्वामी अपने अधिवक्ता एस.वी. पाटील तथा समर्थकों के साथ दावणगेरे स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय में उपस्थित हुए और नियमित जमानत याचिका दाखिल की।
अब इस मामले में विशेष अदालत आगामी दिनों में सुनवाई करेगी। नियमित जमानत पर न्यायालय के निर्णय के बाद ही मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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