रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण के 2,311 मामले दर्जरेलवे ट्रैक

आरपीएफ की कार्रवाई में दो माह में 11.57 लाख रुपए जुर्माना वसूला

बेंगलूरु। रेलवे पटरियों पर अनधिकृत प्रवेश रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलूरु मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने विशेष अभियान चलाया। पिछले दो महीनों में 2,311 मामले दर्ज किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वालों से 11.57 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, रेलवे स्टेशनों पर अनधिकृत रूप से पटरियों पर उतरना अथवा एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाने के लिए ट्रैक पार करना बेहद खतरनाक है। इससे यात्रियों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

आरपीएफ ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है। इस धारा के तहत रेलवे परिसर अथवा ट्रैक पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पर निर्धारित फुटओवर ब्रिज, सब-वे अथवा अन्य अधिकृत मार्गों का ही उपयोग करें। रेलवे पटरियों को पार करने या अनधिकृत रूप से ट्रैक पर जाने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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By Bharat Ki Awaz

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