16.62 करोड़ रुपए के दावों पर बनी सहमति
धारवाड़ हाईकोर्ट पीठ में भूमि अधिग्रहण, दुर्घटना मुआवजा और संपत्ति विवाद सहित कई पुराने मामलों का समाधान
धारवाड़. कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के 366 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों का कुल मूल्य 16.62 करोड़ रुपए रहा। लोक अदालत के लिए कुल 1,037 मामलों की पहचान की गई थी।
भूमि अधिग्रहण मामलों का भी हुआ समाधान
लोक अदालत में सडक़ दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, संपत्ति विवाद तथा विभिन्न रिट याचिकाओं सहित अनेक मामलों का निस्तारण किया गया। विशेष रूप से कृष्णा अपर परियोजना (चरण-3) से जुड़े भूमि अधिग्रहण के 46 अपील मामलों में किसानों और सरकार के बीच सहमति बनाकर विवाद समाप्त कराया गया। सरकार के आदेशानुसार सिंचित भूमि के लिए प्रति एकड़ 40 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित करते हुए समझौता कराया गया।
चार पीठों ने की सुनवाई
इसके अलावा कर्नाटक राज्य सडक़ परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कर्मचारियों से जुड़े मामले तथा संपत्ति विवाद से संबंधित दो पुराने अपील मामलों का भी निपटारा किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायाधीश एस. सुनील दत्त यादव के नेतृत्व में न्यायाधीश सचिन शंकर मगदुम, न्यायाधीश सी.एम. पूनच्चा और न्यायाधीश गीता के.बी. सहित कुल चार पीठों का गठन किया गया था।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव जेराल्ड रूडॉल्फ मेंडोंसा ने बताया कि लोक अदालत की कार्यवाही में सदस्य के.एल. पाटिल, साजिद गुडवाला, एम.एस. हल्लिकेरी और विद्यावती कोट्टूरशेट्टर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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