बिना अनुमति उपकरण रखने पर हिरासत; देश में उपयोग के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य
श्रीनगर: श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सुरक्षा जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के सामान से सैटेलाइट फोन बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह उपकरण बिना पूर्व अनुमति के उनके पास पाया गया, जिसके बाद दोनों को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, नियमित जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखाई दिए। विस्तृत जांच में यह सैटेलाइट फोन निकले, जिनका देश में उपयोग सख्त नियमों के तहत नियंत्रित है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों विदेशी नागरिकों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे इन उपकरणों को किस उद्देश्य से साथ लाए थे।
भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग बिना सरकारी अनुमति के प्रतिबंधित है। दूरसंचार विभाग के नियमों के अनुसार, ऐसे संचार उपकरणों को देश में लाने या इस्तेमाल करने से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होता है। यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है, क्योंकि सैटेलाइट फोन सामान्य मोबाइल नेटवर्क से अलग होते हैं और उनकी निगरानी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया को और सख्त किया गया है, ताकि किसी भी तरह के प्रतिबंधित उपकरण या संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।
