देरी पर 5,000 रुपए जुर्माना
स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर का निर्देश, नई व्यवस्था के लिए जल्द जारी होगी गाइडलाइन
उडुपी. कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब आपातकालीन कॉल मिलने के बाद 108 एंबुलेंस को 15 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित एंबुलेंस चालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
गोल्डन ऑवर को ध्यान में रखकर फैसला
रविवार को उडुपी में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा की गाइडलाइन के अनुसार आपातकालीन कॉल मिलने के 20 मिनट के भीतर एंबुलेंस का मौके पर पहुंचना आवश्यक है। हालांकि, कर्नाटक सरकार इससे भी बेहतर व्यवस्था लागू करते हुए 15 मिनट की समय-सीमा तय कर रही है।
उन्होंने कहा कि दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में शुरुआती गोल्डन ऑवर मरीज की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि एंबुलेंस 15 मिनट के भीतर पहुंच जाए तो अधिकांश मामलों में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
तीन माह में लागू होगी नई व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 700 से 800 एंबुलेंस संचालित हो रही हैं। नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। नई गाइडलाइन जारी होने और पूरी व्यवस्था लागू होने में लगभग तीन महीने का समय लग सकता है।
सरकार का मानना है कि समयबद्ध एंबुलेंस सेवा से सडक़ दुर्घटनाओं, हृदयाघात, प्रसूति तथा अन्य गंभीर आपात स्थितियों में मरीजों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी और मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
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