मालिक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
दावणगेरे न्यायालय का सख्त संदेश
नाबालिगों को वाहन सौंपने वालों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी
दावणगेरे। शहर में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दावणगेरे की अदालत ने एक वाहन मालिक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वाहन मालिक ने एक नाबालिग बालक को सार्वजनिक सडक़ पर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दी थी।
वाहन जांच के दौरान खुला मामला
पुलिस अधीक्षक डॉ. एच.टी. शेखर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परमेश्वर हेगड़े, नगर उप पुलिस अधीक्षक शरण बसवेश्वर बी. तथा यातायात वृत्त के पुलिस निरीक्षक मंजुनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर यातायात थाना प्रभारी पीएसआइ महादेव भट्टे के नेतृत्व में टीम ने बिन्नी कंपनी रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान दोपहिया वाहन चला रहे एक चालक के नाबालिग होने का पता चला। इसके बाद उत्तर यातायात थाने में मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वाहन मालिक के विरुद्ध आरोपपत्र दावणगेरे के प्रधान सिविल एवं जेएमएफसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अदालत का सख्त संदेश
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 29 जुलाई को वाहन मालिक को दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले अभिभावकों और वाहन मालिकों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि बच्चों को वाहन चलाने के लिए वाहन न दें, क्योंकि इससे उनकी और अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
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