कुकनूर के बेणकल गांव में 2020 की घटना
न्यायालय ने 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
कोप्पल. कुकनूर थाना क्षेत्र के बेणकल गांव के निवासी देवेंद्रप्पा मल्लप्पा बडिगेर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए शरणप्पा यल्लप्पा करिगार को कोप्पल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर सी. ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 22 जुलाई को यह फैसला सुनाया।
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
अभियोजन के अनुसार, घटना से लगभग एक माह पहले आरोपी ने देवेंद्रप्पा को उनके घर के सामने पारंपरिक बढ़ईगिरी का काम करने से रोका था और दोबारा काम करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
सडक़ पर पटकने से हुई थी मौत
18 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पांच बजे बेणकल गांव के चेन्नम्मा सर्किल स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय के पास दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। वहां मौजूद लोगों ने झगड़ा शांत करा दिया, लेकिन आरोप है कि आरोपी ने देवेंद्रप्पा के पुत्रों को आते देख उन्हें जान से मारने की धमकी दी और देवेंद्रप्पा को उठाकर सीमेंट की सडक़ पर पटक दिया। सिर और नाक में गंभीर चोट लगने से उन्हें कुकनूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां शाम 6.45 बजे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
विभिन्न धाराओं के तहत सजा
घटना के संबंध में कुकनूर थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सी.पी.आई. नागरेड्डी ने जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले में सरकार की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की सरकारी अधिवक्ता बंडी अपर्णा एम. ने पैरवी की। वहीं, कुकनूर थाना के पुलिसकर्मियों अर्जुन और अमरेगौड़ा ने समय पर गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराकर अभियोजन का सहयोग किया।
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