वचनानंद स्वामी की अग्रिम जमानत रद्द करने पर फैसला 30 जून तक टलावचनानंद स्वामी।

पॉक्सो मामले में पुलिस की याचिका पर विशेष अदालत ने स्थगित किया आदेश

पीडि़त बालक की मां ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दावणगेरे. हरिहर स्थित वीरशैव लिंगायत पंचमसाली गुरुपीठ के वचनानंद स्वामी को पॉक्सो प्रकरण में मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर दावणगेरे की विशेष पॉक्सो अदालत ने अपना फैसला 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले में हालिया कानूनी घटनाक्रम को देखते हुए अदालत ने आदेश की घोषणा टाल दी।

इस मामले में 11 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 18 जून को आदेश सुनाया जाना था। लेकिन इसी बीच नए घटनाक्रम सामने आने के बाद अदालत ने अंतिम निर्णय को आगे बढ़ा दिया।

पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग की

हरिहर ग्रामीण पुलिस ने विशेष पॉक्सो अदालत में याचिका दायर कर वचनानंद स्वामी को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग की है। पुलिस का तर्क है कि मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए जमानत की समीक्षा आवश्यक है।

स्वामी पक्ष ने जताई आपत्ति

स्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.वी. पाटिल ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत प्रदान करते समय न्यायालय ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों का गहन परीक्षण किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

पीडि़त बालक की मां पहुंचीं हाईकोर्ट

मामले में नया मोड़ तब आया, जब पीडि़त बालक की मां ने भी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। जिला अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की जानकारी न्यायालय के संज्ञान में लाई गई, जिसके बाद आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी गई।

अधिवक्ता का बयान

“जिला अदालत में पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीडि़त बालक की मां द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर किए जाने की जानकारी न्यायालय के समक्ष आई। इसी कारण अदालत ने अपना आदेश 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है।”
एस.वी. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता

30 जून पर टिकी निगाहें

राज्यभर में चर्चित इस मामले में अब सबकी निगाहें 30 जून पर टिकी हैं। विशेष पॉक्सो अदालत का आगामी आदेश यह तय करेगा कि वचनानंद स्वामी को मिली अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी या उसे रद्द किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कानूनी हलकों में आगामी सुनवाई को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

 

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By Bharat Ki Awaz

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